उपयोग किए गए कार लेनदेन में कर और शुल्क में मुख्य रूप से मूल्य वर्धित कर, शहरी निर्माण कर, शिक्षा अधिभार और स्थानीय शिक्षा अधिभार शामिल हैं।
मूल्य वर्धित कर:
General करदाता: यदि उपयोग की गई कार लेनदेन में विक्रेता एक सामान्य करदाता है, तो इनपुट कर जो कटौती की गई है, वह 17%की दर से मूल्य-वर्धित कर के अधीन होगा, और अनडिक्टेड को 4%कर दर की एक सरलीकृत विधि के अधीन किया जाएगा, जो कि 4%/से बिक्री गुणा करता है।
Small- स्केल करदाता: यदि विक्रेता एक छोटे पैमाने पर करदाता है, तो उपयोग किए गए मोटर वाहनों की बिक्री 2%की कम मूल्य वर्धित कर दर के अधीन होगी।
Special परिस्थितियां: यदि विक्रेता एक करदाता है जो इस्तेमाल की गई कार वितरण व्यवसाय में संलग्न होने के लिए अनुमोदित है, तो मूल्य वर्धित कर दर को 0 तक कम किया जा सकता है। 5%।
Urban निर्माण कर, शिक्षा अधिभार और स्थानीय शिक्षा अधिभार: इन करों और शुल्क की गणना आमतौर पर मूल्य वर्धित कर और खपत कर के लिए कर की मात्रा के आधार पर की जाती है, और लागू कर दर पर लगाया जाता है।
Stamp ड्यूटी: बिक्री अनुबंधों पर 0 की दर से कर लगाया जाता है। 03%।
Corporate आय टैक्स: इसे 25%की कर दर के साथ संपत्ति के हस्तांतरण से आय के रूप में माना जाएगा।
